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दराेगा भर्ती में नार्मलाइजेशन के खिलाफ सुनवाई जारी

प्रयागराज, 05 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दरोगा भर्ती में विषयवार नार्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाये जाने की वैधता की चुनौती वाली याचिकाओं को आठ अप्रैल को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अतुल कुमार द्विवेदी एवं कई अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
दरोगा भर्ती में परिणाम घोषित होने के बाद विषयवार नार्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनायी गयी जिससे लगभग 2300 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली है। याचियाें का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं दी गयी थी। चयन प्रक्रिया के बीच में बदलाव किया जाना विधि विरुद्ध है। भर्ती बोर्ड को भर्ती नियमों में बदलाव करने का विधिक अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जारी है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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