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कुशीनगर अवैध खनन मामले में चार लाेगों पर 86 लाख से अधिक का जुर्माना

कुशीनगर,15 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सिल्ट सफाई की आड़ में गंडक नदी से अवैध रुप से बालू खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन पट्टाधारकों पर 86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार सिंह के अनुसार के खड्डा क्षेत्र में गंडक नदी से सिल्ट की आड में अवैध रुप से बालू का खनन किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार से जांच कराई गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने भेड़िहारी में पट्टा धारक के खिलाफ पौने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इसके अलावा तीन लोगों पर 84 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि भेड़ीहारी नंबर एक गांव में सिल्ट सफाई के लिए पट्टा जारी किये गये। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आदेश पर खनन अधिकारी एवं राजस्व टीम की जांच में अनियमितता मिली। रिपोर्ट के आधार पर पट्टेधारक सुजीत कुमार सिंह निवासी गैनही जंगल के पर एक लाख 78 हजार 267 रुपये का जुर्माना किया। एक सप्ताह के अंदर रकम जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।
श्री सिंह के अनुसार इसके पहले दस दिन पूर्व सिल्ट सफाई की आड़ में अवैध खनन की पुष्टि होने पर कटाई भरपुरवा के प्रेम नारायण पर 59 लाख 11 हजार 700 रुपये, रंगलाल पर 29 लाख 14 हजार 900 रुपये तथा महादेवा गांव के जवाहर पर छह लाख 2 हजार 48 रुपये का जुर्माना लगाते हुए काश्तकारों को नोटिस तामिल कराया गया था। तय समय में जुर्माना जमा नहीं होने पर आरोपियों की आरसी जारी की जायेगी।
सं त्यागी
वार्ता
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