राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 8 2019 11:22PM चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अतीक की अर्जी खारिज
प्रयागराज, 08 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली सांसद अतीक अहमद को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी।
न्यायाधीश अनिरूद्ध सिंह ने अतीक अहमद की अर्जी पर बुधवार को यह आदेश दिया ।
अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। न्यायधीश मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से पहले ही खुद को अलग करते हुए याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दिया था। इसके बाद यह अर्जी न्यायधीश अनिरूद्ध सिंह के समक्ष सुनवाई में लगी थी ।
याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाय। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना था और कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नहीं है।
याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है।
न्यायालय ने कहा कि जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। अतीक के खिलाफ 75 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा करने का कोई नया आधार नहीं है। ऐसे में अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज की जाती है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता