राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 15 2019 3:59PM विधायक सहित हत्याकांड के दोषियों को भोगना होगा 13 साल का कठोर कारावास
हमीरपुर 15 मई( वार्ता)। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायायलय में सामूहिक हत्याकांड के दोषी पाये गये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमीरपुर विधायक सहित नौ लोगों को दी गयी आजीवन कारावास की सजा में 13 साल तक कठोर कारावास को शामिल किया गया है साथ ही सभी दोषियों पर तीन लाख पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक बीएल वर्मा ने बुधवार को बताया कि पिछले दिनो हाईकोर्ट ने जिले में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में भाजपा विधायक सदर अशोक चंदेल समेत नै लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी । सभी अभियुक्तों पर अलग अलग धाराओं में तीन लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है और जुर्माना धनराशि न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भोगने का भी आदेश किया है। कठोर कारावास में सभी अभियुक्तो को कारागार में शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होता है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि विधायक को जेल में निरुद्ध होने की सूचना पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सचिव विधानसभा को दे दी है ताकि इस मामले में कार्यवाही की जा सके।
गौरतलब है कि इस मामले मे सभी आठ सजायाफ्ता अभियुक्तों ने पुलिस को चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में मंगलवार को स्थानीय अदालत में सरेंडर किया था जिसमें विधायक समर्थको ने जमकर उत्पात मचाया था जिससे अदालती कार्य में काफी बाधा आयी थी, यही नही धारा 144 का जमकर उल्लंघन किया गया था हालाकि पुलिस ने ऐसे अज्ञात दो सौ लोगो के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
सं सोनिया
वार्ता