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जौनपुर में बलात्कारी को 14 वर्ष की कठोर सजा

जौनपुर ,17 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 65 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के मडियाहूं क्षेत्र में 30 मई 2014 को 14 वर्षीय नाबालिक चोरारी बाजार में कपड़ा लेने गई थी। उसी दौरान आरोपी विजय राजभर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता ने बयान के आधार पर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विजय राम राजभर को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
सं त्यागी
वार्ता
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