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औरैया में हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

औरैया, 03 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिधूना इलाके के कछपुरा निवासी गन्धर्व सिंह की पुत्री किरन की शादी 2015 को ऐरवा कटरा निवासी दीनदयाल शाक्य के पुत्र अर्जुन सिंह से की थी। शादी के बाद अर्जुन सिंह ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर किरन का उत्पीडन करने लगा। किरन के पिता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अर्जुन सिंह ने 14 जनवरी 2017 को किरन की हत्या कर दी। इस मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
इस मुकदमें की सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने हत्या के मामले में किरन की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अदालत के आदेशानुसार अर्थदण्ड की राशि राज्य साकार के पक्ष में देय होगी। अदालत ने बयान बदलने के कारण वादी मुकदमा गन्दर्भ सिंह के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश जारी कर नोटिस जारी किया है। हत्या के आरोपी अर्जुन सिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। इस मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने की।
सं त्यागी
वार्ता
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