राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 6 2019 11:45PM गायत्री प्रजापति के मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ,06 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की दूसरी जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को आठ जुलाई तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं ।
न्यायालय ने इस मामले में सरकार से जवाबी हलफनामा मांगते हुए मामले को आठ जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं ।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध सिंह की अवकाश कालीन पीठ ने गयत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्ज़ी पर यह आदेश दिए।
गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्ष 2014 की गौतमपल्ली थाने से सम्बंधित घटना में वर्ष 2015 में प्रजापति की गिरफ्तारी हुई थी । इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत को बताया कि गायत्री प्रजापति की 14 दिसम्बर 2017 को पहली जमानत अर्ज़ी उच्च न्यायाल से खारिज हो चुकी हैं ।
सं त्यागी
वार्ता