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खेल मैदान के बीच से सड़क बनाने के मामले में सरकार से जवाब तलब

खेल मैदान के बीच से सड़क बनाने के मामले में सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 27 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के राधाकुंड की आराजी संख्या 1622 रकबा 1.1010 हेक्टेयर खेल मैदान के बीच से सड़क बनाने के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने अधिवक्ता कृष्ण चन्द्र की याचिका पर यह आदेश दिया । याची अधिवक्ता सूबेदार मिश्र का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खेल मैदान के रूप में दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन से रिंग रोड बनाई जा रही है।

याची का कहना है कि रिंग रोड के लिए किसान अपने खेत की जमीन देने को तैयार है, लेकिन सरकार उनकी जमीन लेने के बजाय सार्वजनिक उपयोग के खेल मैदान पर सड़क बनायी जा रही है। जिससे खेल मैदान का स्वरूप बदल जायेगा । कस्बे में दूसरा बड़ा खेल मैदान नहीं है। याचिका में खेल मैदान से सड़क बनाने पर रोक की मांग की गयी है।

सं त्यागी

वार्ता

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