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पेंशन घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

प्रयागराज, 27 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के मगोरा क्षेत्र के बछगाव के मृत लोगों के नाम से पेंशन घोटाले के आरोपी खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) गौरवेंद्र सिंह ,ग्राम विकास अधिकारी बिशन सिंह और ग्राम प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते उनकी याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डी के सिंह तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बिशन सिंह एवं अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया । याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने प्रतिवाद किया। याचीगण के खिलाफ 20 मई 2019 को षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था।
याचियों का कहना है कि मामला एक साल बाद दर्ज किया। साथ ही दुश्मनी के कारण उसे फर्जी फंसाया गया है। जनता अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता माधव सिंह ने अक्षम लोगों के नाम से सरकारी खजाने से लाखों रूपये पेंशन का भुगतान ले लिया। इसमें से कई पहले ही मर चुके है। शिकायतकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने विवेचना शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।
सं त्यागी
वार्ता
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जनता की संपत्ति हड़पने से पहले विपक्ष का मोदी से निपटना पड़ेगा: मोदी

जनता की संपत्ति हड़पने से पहले विपक्ष का मोदी से निपटना पड़ेगा: मोदी

25 Apr 2024 | 5:08 PM

आगरा, 25 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया समूह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जनता की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे हैं। उनकी योजना है कि विरासत टैक्स लगाकर जनता की आधी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसा कोई भी पाप करने से पहले उनको मोदी से निपटना पड़ेगा।

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