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आयोग की परीक्षा नियंत्रक कटियार को नहीं मिली अदालत से राहत

प्रयागराज, 28 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से लोकसेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने यह आदेश दिया है।
प्रदेश के शासकीय अधिवक्ता एस के पाल ने बताया कि न्यायालय ने अर्जी की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत नहीं दी और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गयी है।
अंजू कटियार पर एलटीग्रेड अध्यापक भर्ती के पेपर लीक कराने के मामले में आरोप लगा है। जिसे पिछले दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। न्यायालय अर्जी पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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