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नोएडा भूमि आवंटन घोटालें में इन्जीनियर की याचिका खारिज

प्रयागराज, 01 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में सह अभियुक्त सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर सुनील कुमार अग्रवाल को आरोप मुक्त करने से इंकार करने के केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गाजियाबाद अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।
याची का कहना था कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने धारा 197 के तहत सरकार से अनुमति नहीं ली है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय यादव का कहना था कि याची सेवानिवृत्त हो चुका है। राज्य
सरकार से चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति लेना बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सोमवार को यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि नोएडा में 954.38 करोड़ के भूमि आवंटन घोटाले के आरोप में चीफ इंजीनियर यादव सिंह सहित कई अधिकारियो के खिलाफ 16 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद 31 मई 2018 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। याची पर आपराधिक षड्यंत्र,न्यास भंग, छल एवं कूट रचना करने का आरोप है।
याची ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले सरकार की सहमति न लेने के आधार पर 29 जनवरी 2019 को आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की। जिसे सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया जिसे न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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