राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jul 8 2019 8:32PM शहर के मेडिकल बायोवेस्ट निस्तारण पर जवाब तलब
प्रयागराज, 08 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज शहर से मेडिकल बायोबेस्ट निस्तारण पर केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने वैशाली सिंह एवं अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि उसने शहर के 41 सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों का सर्वे किया। सर्वे में पाया कि बायोबेस्ट का कोई प्रबंधन नहीं हो रहा है जो कि सभी के लिए हानिकारक है। नगर निगम के सफाई कर्मियों
को सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए गए है जिससे उन्हें संक्रमित बीमारी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसे राज्य सरकार कड़ाई से लागू करने में असमर्थ है। याचिका में बायोबेस्ट प्रबंधन करने तथा केंद्र सरकार के नियमाें को लागू करने का समादेश जारी करने का निर्देश दिया गया
है।
न्यायालय याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता