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‘मॉब लिंचिंग’ के खिलाफ बनायेंगे नया कानून : बृजेश पाठक

वाराणसी, 13 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार को यहां कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ के खिलाफ राज्य सरकार नया कानून बनाएगी।
श्री पाठक ने संवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नया कानून बनाने के संदर्भ में शुक्रवार को विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है। इसके आधार पर आगे की जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस कानून में भीड़ के हमले से हल्की चोटें आने पर दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों को सात वर्ष, गंभीर चोटें आने पर 10 साल और मृत्यु होने की स्थिति में उम्रकैद का प्रावधान किया जाएगा।
कानून मंत्री ने कहा कि कठोर सजा के अलावा पीड़ित या उसके परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
श्री पाठक ने कहा कि जनता को न्याय दिलाना सरकार की प्रथमिकता है तथा वह कानून के व्यवस्था समेत हर मोर्चे पर उनकी अपेक्षित काम कर रही है।
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने ‘मॉब लिंचिंग’ के मामले में सख्त कानून बनाने की मांग की थी।
बीरेंद्र प्रदीप
वार्ता
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