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डीजीपी ने दिए घुमंतू अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश

डीजीपी ने दिए घुमंतू अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश

लखनऊ, 25 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने घुमंतू अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में फिर से कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

श्री सिंह ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रभारी पुलिस अधीक्षकों के साथ पुलिस अधीक्षक रेलवे को भेजे निर्देशों में कहा कि बारिश के दिनों में घुमंतू अपराधी सक्रिय हो जाते हैं । उनके पर प्रभारी नियंत्रण के लिए प्रत्येक बीट आरक्षी को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके बीट क्षेत्र में कौन सा मकान आबादी से दूर स्थित है। यह सुनिश्चित करें कि ऐसे घरों के आस-पास पुलिस की सक्रियता रात्रि काल में अधिक हो, ऐसे घरों में निवास करने वाले परिवारों के पास बीट के आरक्षी एवं उपनिरीक्षक का मोबाइल नम्बर अवश्य हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित पक्ष उनसे तत्काल सम्पर्क कर सके।

उन्होंने कहा कि रात में प्रत्येक थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में गश्त निकाला जाए। गश्त पर उनकी उपलब्ध्ता एवं सक्रियता की जांच औचक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें। संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त के लिए पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाए जाएं तथा संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाए।

श्री सिंह ने कहा कि विगत 10 वर्षो में इस प्रकार की घटित घटनाओं में प्रकाश में आये अपराधियों के विरूद्ध सत्यापन अभियान नये सिरे से चलाया जाए। कभी-कभी अपराधी दूसरे जिले के होते हैं, अतः परिक्षेत्र एवं जोन इस सम्बन्ध में समन्वयात्मक भूमिका निभायें तथा ऐसे अपराधियों की सक्रियता पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, उनकी गतिविधियों पर निरन्तर सर्तक दृष्टि रखी जाए। ऐसे अपराधी विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन के किनारे, बस अड्डों-टैक्सी स्टैडों एवं सड़कों के आस-पास खाली स्थानों पर अस्थायी डेरे लगा कर रहते है, अतः ऐसे सभी स्थानों पर हाईवे के किनारे बने ढाबों पर चेकिंग करायी जाए। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जो इस प्रकार के अपराधों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, वहाॅ प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए। ऐसे अभ्यस्त अपराधियों के जमानतदारों का पता लगाकर उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिलों में ऐसे आवासीय क्षेत्र जो शहर से बाहर हों एवं अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हों तो उन स्थानों पर विशेष रूप से रात्रि 12 बजे से 5 बजे के मध्य प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए। ऐसे में हूटर/सायरन लगी गाड़ी का प्रयोग भी लाभप्रद होगा।

डीजीपी ने कहा कि सुनसान इलाकों में खड़े वाहनों की चेकिंग कि जाय क्योंकि जिनका प्रयोग घुमक्कड़ अपराधियों द्वारा घटनाएं करने के बाद कर सकते है। इस प्रकार के अपराधी इलाकों में कबाड़ी/फेरी वाले आदि के रूप में मकानों की रेकी करते हैं, ऐसे लोगों की विधिवत चेकिंग की जाए। ग्राम मोहल्ला सुरक्षा समितियों को क्रियाशील बनाकर गश्त करायी जाए। रात्रि में गश्त करने वाले कर्मचारियों के पास डंडा, टार्ज, सीटी इत्यादि उपकरण अवश्य हों। कम्यूनिकेशन प्लान/एस-10 का प्रभावी प्रयोग भी इस दिशा में लाभप्रद होगा। यूपी-100 की गाडियों में लगे स्टाफ को इस संबंध में विशेष रूप से ब्रीफ किया जाए तथा आवश्यकतानुसार इस दृष्टिकोण से उनका क्षेत्र पुर्ननिर्धारित किया जाए।

त्यागी

वार्ता

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