राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jul 26 2019 8:28PM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीआईजी और एसपी को लिखा पत्रललितपुर 26 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक की सत्य निष्ठा को संदिग्ध बताते हुए एक पत्र झांसी परिक्षेत्र के डीआईजी और ललितपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है एवं एक सप्ताह के अंदर न्यायालय को अवगत कराने को आदेशित किया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत 22 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह चौहान के आदेश पर कोतवाली महरौनी में मनोज कुमार रिछारिया निवासी मोहल्ला कायस्थ पुरा की तहरीर पर मोबाइल के अज्ञात धारक के खिलाफ 66 क आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले पर न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 66 क आईटी एक्ट की धारा को समाप्त कर दिया है इसके बाद भी महरौनी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने धारा 66 क आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। न्यायालय की अवमानना के कारण इनके विरूद्ध कार्यवाही आवश्यक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौरसिया ने इनके विरूद्ध कार्यवाही कर एक सप्ताह के अंदर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश जारी किये है।सं सोनियावार्ता