लखनऊ, 26 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में पोक्सों एक्ट के तहत दर्ज मामलों में विवेचना एवं उनकी प्रभावी पैरवी के सार्थक परिणाम आये हैं और इस साल 15 जून तक दर्ज 262 मामलों में अदालत ने 224 मामलों में सुनाई,जिसमें 38 काे उम्र कैद की सजा की गई है।
पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रभारियों को पाॅक्सो एक्ट के तहत मामले पंजीकृत कर उनके अनुश्रवण के लिए राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिये गये थे।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के क्रम में सभी जिलों में पाॅक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना एवं वादों की प्रभावी पैरवी के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि एक जनवारी 2019 से 15 जून तक राज्यभर में न्यायालय में पाॅक्सो एक्ट के तहत 262 मामले दर्ज किए गये । प्रभारी पैरवी के चलते न्यायालय ने 224 वादों को निर्णित करते हुए अभियुक्तों को सजा हुई, जिसमें 38 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी ।
त्यागी
वार्ता