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इटावा मे पनीर मे फैट पाये जाने पर मदर डेयरी पर पांच लाख जुर्माना

इटावा , 8 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश मे इटावा स्थित मदर डेयरी के पनीर की जांच में मानक से कम वसा मिलने पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी एव एडीएम की कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया । कोर्ट ने नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दस अन्य प्रतिष्ठानों पर भी 2.85 लाख का अर्थदंड लगाया । इन प्रतिष्ठानों से पिछले दिनों खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी ए.डी.पांडेय ने आज यहॉ बताया कि इटावा-मैनपुरी रोड स्थित मदर डेयरी फूड एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड से 19 मार्च 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव ने पनीर का नमूना लिया था। इसमें मानक से कम वसा मिला। न्याय निर्णयन अधिकारी व एडीएम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने सीनियर मैनेजर मधुलेट्टी सूर्यकांत रेड्डी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा फ्रेंड्स कालोनी स्थित विक्रम सिंह की दुकान से बेसन के लड्डू का नमूना जांच में फेल मिला। इसे बनाने में प्रयुक्त रिफाइंड में मिलावट मिली जिस पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगा। अभिनयपुर पाठकपुर के इंद्रपाल सिंह के दूध का नमूना भी अधोमानक पाया गया। 50 हजार जुर्माना लगा। इसी तरह उदी मोड़ स्थित भिंड जिले के पचोखरा गांव के सीताराम की दुकान का बूंदी का लड्डू मिस मैच पाया गया। लड्डू बनाने में इस्तेमाल चीजों का खुलासा नहीं किया गया था। नगर के ही होमगंज मंडी निवासी शिवनाथ की थोक दुकान के रिफाइंड के नमूने में बीआर रीडिंग व आयोडीन वैल्यू सही नहीं मिली।
सं प्रदीप
वार्ता
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