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केवल आजम से सम्बंधित पब्लिक स्कूल के खिलाफ ही हो रही है:हाईकोर्ट

प्रयागराज 19 अगस्त (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या रामपुर के अन्य कानून के विपरीत बने स्कूलों पर भी कार्यवाई हो रही है या केवल आजम खां से सम्बंधित पब्लिक स्कूल के खिलाफ ही हो रही है।
न्यायालय ने यह जानकारी मांगी है कि रामपुर के कितने स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया ।
याची अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि न्यायालय ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा रखी है। न्यायालय के राज्य सरकार से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई पत्रावली भी पेश करने का आदेश दिया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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