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31 अगस्त के बाद प्लास्टिक बेचने पर होंगे संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार

31 अगस्त के बाद प्लास्टिक बेचने पर होंगे संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार

लखनऊ, 26 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 31 अगस्त के बाद प्रबंधित प्लास्टिक बेचने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष,नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ इलाके मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सेामवार लखनऊ के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देर्शित किया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में यह रिपोर्ट ले कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पाॅलीथीन की बिक्री नहीं हो रही है। अधिकारी यह समुचित करें कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई कर दी गयी है। इसकी आख्या तीन दिन में शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

श्री अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये है कि व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबन्ध से अवगत कराकर उनकी सहमति ले ली जाए, कि इनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक नहीं बेचा जा रहा है। इसके अलावा,सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना से अवगत कराया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन,नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक बेचने वालो पर कर्रवाई की गयी है, जिसके बाद भी विशेष रूप से लखनऊ के चौक क्षेत्र के तहत पाॅलीथीन वाली गली,ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज,अमीनाबाद, आशियाना,नगराम,गोसाईगंज,मलिहाबाद और काकोरी थाना क्षेत्रो में चोरी-छिपे बिक्री हो रही है।

गौरतलब है दो अक्टूबर गांधी जयंती से देशभर में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की गई है।

त्यागी

वार्ता

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