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वाराणसी पेयजल परियोजना प्रबन्धक के खिलाफ तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश

प्रयागराज,30 सितंबर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी पेयजल योजना घोटाले के आरोपी परियोजना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
आरोपी परियोजना प्रबंधक पर 227.21 करोड़ की योजना को टुकड़ों में बाँट कर गुणवत्ता के खिलाफ काम कराने का आरोप है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर तीन अधिकारियों पर कार्यवाई की गयी है। याची को निलंबित कर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमित जांच बैठायी गयी है साथ ही ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। न्यायालय ने याची को सुनवाई का पूरा मौका देकर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परियोजना प्रबन्धक राजेंद्र प्रसाद पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि निलंबित करने के पहले आरोपाें पर विचार नहीं किया गया। बिना उसका पक्ष सुने आदेश दे दिया गया। नयालय ने प्रारम्भिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा जिस पर पेश रिपोर्ट में आरोपाें को प्रारम्भिक जांच में सही पाया गया। अब न्यायालय ने याची का पक्ष सुनकर नियमित जांच करने का आदेश दिया है।
याची का कहना था कि जनवरी 2020 में वह सेवानिवृत्त हो रहा है। इससे पहले जांच पूरी कर ली जाय। न्यायालय ने याची को 15 दिन में आरोपों का जवाब दाखिल करने एवं जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। घोटाले के आरोप में पूर्व प्रबन्ध निदेशक के.के. श्रीवास्तव, प्रबन्धक राजेंद्र प्रसाद पांडेय और प्रबन्धक सतीश कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से वसूली की जाय। गौरतलब है कि बड़ी कम्पनी को पेयजल परियोजना का ठेका दिया गया। उसने मुख्य मार्गो का काम कराया और गलियों का छोड़ दिया लेकिन कहा कि 80 फीसदी काम करा दिया है। बचे काम का भुगतान नहीं लेगा। कम्पनी ने अपना बचा सामान को विभाग को बेच भुगतान भी ले लिया। इसके बाद गलियों का काम अधिकारियों ने छोटे ठेकेदारों से बिना टेंडर कराया। काम मनमाने तौर पर कराने व घोटाले की शिकायत की गयी। जिस पर अधिकारियों और छोटे ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई किन्तु काम अधूरा छोड़कर भागने वाली बड़ी कम्पनी पर क्या कार्यवाई हुई, अधर में है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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