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लखनऊ,पूर्वी,पश्चिमी एवं ट्रांस गोमती नगर में निषेधाज्ञा लागू

लखनऊ, 03 अक्टूबर (वार्ता) आगामी दिनों पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं त्यौहार को सकुशल कराने के लिए पूर्वी,पश्चिम लखनऊ के अलावा ट्रांस गोमती नगर में धारा 144 लागू की गई है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने गुुरुवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना मिली हैं कि राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लोकशान्ति तथा लोक व्यवस्था भंग किये जाने की साम्भावना हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। इसके अतिरिक्त ”यूपीएससी/एसएससी/ व अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं, तथा दशहरा (महानवमी), विजयदशमी, महर्षि बाल्मीकी जयंती, चेहल्लुम, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती, छठ पूजा, बारावफात, गुरूनानक जयंती, वीरांगना ऊदादेवी शहीद दिवस, गुरू तेग बहादुर जयंती आदि पर्वो के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती हैं।
जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति भंग होने की प्रबल आशंका हैं। जिसको रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 आगामी 28 नवम्बर तक लागू कर दी गई है। संबंधित अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा । क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना लाउडस्पीकर अथवा अन्य किसी प्रकार के ध्वनिवर्धक यन्त्रों/साधनों का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं करेगा। किसी भी दशा में रात दस बजे के बाद तथा प्रातः छह बजे से पूर्व किसी भी प्रकार के ध्वनिवर्धक यंत्र/साधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा बीच में वापस न किया गया तो 28 नवम्बर तक लागू रहेगा।
त्यागी
वार्ता
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