राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 17 2019 4:23PM हत्या के मामले भाई-भतीजे समेत तीन को उम्र कैद
सहारनपुर,17 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने आठ साल पुराने हत्या के मामले में सगे भाई-भतीजों समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में चिलकाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में नवम्बर 2011 को दीवार पर उपले (कंडे) रखने को लेकर मतलूब और उसके भाईयों के बीच विवाद हो गया था। बात बढ़ने पर मतलूब की उसके भाई महमूद और भतीजे समेत तीन लोगों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में महमूद,भतीजे सूफीयान और एक अन्य इस्लाम को नामजद किया गया था।
इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश सुरेश चंद भारती ने तीन अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चैहान ने की ।
सं त्यागी
वार्ता