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जवाहर यादव हत्याकांड के दोषियों पर सोमवार को होगा सजा का फैसला

प्रयागराज, 03 नवम्बर (वार्ता) प्रयागराज की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं एवं एक अन्य को दोषी करार दिया है। चार नवम्बर को सजा पर फैसला सुनायेगा।
अपर सत्र न्यायालय ने प्रयागराज में 23 वर्ष पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में तीन सगे भाइयों कपिल मुनि करवरिया (पूर्व सांसद), उदय भान करवरिया( पूर्व सदस्य, विधानसभा,) सूरज भान करवरिया (पूर्व सदस्य विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद) एवं राम चंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को दोषी करार दिया। ।अदालत ने 18 अक्टूबर को दोनो पक्षों की अंतिम दलीलें सुनकर 31 अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। अदालत सोमवार को सजा पर फैसला सुनाएगा।
अपर सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडे ने आरोपित पक्ष करवरिया बंधु एवं शासन के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर यह आदेश दिया था।
गौरतलब है कि 13 अगस्त 1996 की शाम सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा के पास सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित, ड्राइवर गुलाब यादव, तथा कमल कुमार दीक्षित राहगीर की एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस
घटना में पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं कल्लन यादव को भी चोटें आई थी। कल्लन यादव की मृत्यु गवाही शुरू होने से पहले ही हो गई थी। इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका।
आरोप पत्र में कपिल मुनि करवरिया ,उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया, राम चंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू तथा श्याम नारायण करवरिया का नाम दर्ज किया गया था।
मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाह पेश किए गए हैं। मामले की सुनवाई 2014 से लगातार चल रही है।
अभियोजन और वादी पक्ष की बहस समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष की बहस भी समाप्त हो गई। बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था पेश किए जाने का समय मांगा तो अदालत ने मौका दिया।
दिनेश प्रदीप
वार्ता
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