राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 20 2019 11:20PM औरैया में दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैदऔरैया, 20 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की पास्को अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जीतेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई थी कि पिछले साल एक नवंबर को उसकी 14 वर्षीय पुत्री याकूबपुर विद्यालय में पढ़ने गई थी, वहीं से ग्राम जलालपुर थाना बेला निवासी सूर्यकांत पुत्र मोहर सिंह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने पीड़िता को करीब एक माह बाद बरामद किया। आरोपी ने उसे एक माह तक अपने साथ रखा व उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने आरोपित सूर्यकांत निवासी जलालपुर को अपहरण व बलात्कार का दोषी माना तथा उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 26 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सं प्रदीपवार्ता