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याचिका वापस लेने के बाद छात्रसंघ के चुनाव का रास्ता साफ

लखनऊ,13 दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव को रोके जाने की मांग वाली याचिका को वापस लेने के आग्रह पर खारिज कर दिया ,जिससे छात्रसंघ के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुँवर श्रीवास्तव की पीठ ने एक छात्र हेमंत सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिए है । याची की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते है । याची के वकील प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि वर्ष 2012 में यह याचिका दायर की गई थी । कहा कि 2012 में अंतरिम आदेश में अदालत ने 2012 के छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी । यह भी बताया कि तबसे छात्र संघ चुनाव हुए ही नहीं।
वर्ष 2012 में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की शिफारिशो के आधार पर कराए जाएं । अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद 2012 में चुनाव पर रोक लगा दी थी । याचिका के खारिज होने पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है ।
सं त्यागी
वार्ता
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