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बांदा में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद

बांदा 21 दिसंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने चार साल पहले पूर्व प्रधान प्रत्याशी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत करने के आरोप में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसंडा क्षेत्र में कोर्रही गांव की जुबेदा खातून पत्नी रईस खान पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की प्रत्याशी थी। उसका पति उस पर शक करता था। 13 दिसंबर 2015 को पंचायत चुनाव की मतगणना बिसंडा विकासखंड में सम्पन्न होने वाली थी। मतगणना में शामिल होने के लिए जुबेदा गांव के युसूफ खान के साथ बाइक से बिसंडा जा रही थी कि बालिका इंटर कॉलेज रोड के निकट पुलिया के नीचे छिप कर उसके पति ने तीन साथियों के साथ डंडे से वार कर पत्नी की हत्या कर दी ।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति सहित चार लोगों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में तीन आरोपियों को मुकदमें से निकल कर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और पति रईस खान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान नौ गवाह पेश किए । साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने पति रईस खान पर दोष सिद्ध होने से उसे सश्रम आजीवन कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई । आरोपी घटना के बाद से जेल में है।
सं प्रदीप
वार्ता
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