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बांदा में महिला की हत्या के मामले दो को उम्र कैद

बांदा, 02 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने महिला की हत्या के नौ साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 दिसम्बर 2010 को बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के नोनिया मुहाल कटरा निवासी सीमा सिंह की गायत्री नगर मोहल्ला निवासी बाबूराम वर्मा और इमाम अली ने चाकू से गोदकर हत्या कर शव को जला दिया था। बाद में वे लोग जेवर आदि लूटकर लूट कर फरार हो गए थे।
विशेष न्यायाधीश डकैती कृष्ण यादव की अदालत ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त बाबूलाल वर्मा और इमाम अली को दोषी करार देते हुए धारा 302 व 394 आईपीसी में उम्र कैद के साथ 10-10 हजार जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 411 व 201 आईपीसी में 2-2 हजार के जुर्माना लगाया।
अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश दिए।
सं त्यागी
वार्ता
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