राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 15 2020 6:14PM जौनपुर में मृतक को क्षतिपूर्ति का आदेश,सीएमएस से 12 लाख वसूलने का आदेशजौनपुर,15 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिला न्यायाधीश ओ पी त्रिपाठी नेवैवाहिक समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर सरपतहा जा रही एंबुलेंस की टक्कर से कार चालक की मृत्यु के मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(सीएमएस) के खिलाफ 12 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश ने यह फैसला उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी और सीएमएस की अपील निरस्त होने के बाद किया। धनराशि अदा न/न करने पर खाता कुर्क किया जाएगा। अभियोजन के अनुसार जिले के सरपतहा क्षेत्र में 2 जून 2013 को एक विवाह समारोह में तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर डॉक्टरों की टीम को ले जा रही एंबुलेंस की चपेट में आने से कटघर निवासी कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उपस्थित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वादी अच्छेलाल ने एंबुलेंस और सीएमएस ने कार चालक की लापरवाही दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने एंबुलेंस को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। मृतक घनश्याम की पत्नी नीलू व अन्य परिजनों ने सीएमएस, एंबुलेंस चालक आदि के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका जिला न्यायाधीश की अदालत में दायर किया। गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पाया कि दुर्घटना में एंबुलेंस चालक की लापरवाही थी। इस मामले में क्षतिपूर्ति का आदेश सीएमएस को दिया , जिसके खिलाफ जिलाधिकारी एवं सीएमएस ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश के आदेश को बहाल रखा और उनकी अपील निरस्त कर दी। उच्च न्यायालय की अपील निरस्त होने के बाद आदेश की कॉपी जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई। जिला न्यायाधीश ने क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए सीएमएस के खिलाफ आरसी जारी दी। धनराशि अदा न/न करने पर सीएमएस का खाता कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। सं त्यागीवार्ता