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लखनऊ शहर की कालोनियों का विकास क्यों नहीं-उच्च न्यायालय

लखनऊ, 20 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ शहर की 14 कालोनियों के बुनियादी विकास व सुविधाओ के मामले ने अपर मुख्य सचिव आवास को निर्देश दिए है कि वह एक समिति बनाकर तीन माह में रिपोर्ट पेश करे । अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को नियत की है ।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर यह आदेश दिए है।
दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि अधिकारी याचिका में पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे है । कहा गया कि शहर में गोमती नगर सहित अन्य जगहों पर 14 कालोनियों को विकसित नहीं किया गया । कहा कि वहां रहने वाले आम आवंटियों को परेशानी उठानी पड़ रही है । इसी पर दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश दिए है ।
सं त्यागी
वार्ता
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