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यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितता की जांच की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयागराज, 23 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
न्यायालय ने कहा है कि याचिका दाखिल करने में देरी की गई और 18 फरवरी से परीक्षाएं होने जा रही हैं ,ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि याचिका खारिज होने से अगले साल चुनौती देने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यशोदा देवी बालिका इंटर कालेज देवरिया की याचिका पर आज यह आदेश दिया है।
बोर्ड की तरफ से कहा गया कि 16 अक्तूबर 2019 के शासनादेश में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की प्रक्रिया तय है। जिला स्तरीय समिति ने केंद्र निर्धारित किया है जबकि 31 नवम्बर को परीक्षा केन्द्र की सूची जारी कर दी गयी थी और 18 फरवरी से परीक्षा होगी। याची ने चुनौती देने में अनावश्यक देरी की है। इसलिए याचिका खारिज की जाय। अदालत ने याचिका की पोषणीयता पर बोर्ड की आपत्ति को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
सं त्यागी
वार्ता
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