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सेना भर्ती मामले में सीबीआई ने की पूछताछ

हमीरपुर 19 मार्च (वार्ता) फर्जी निवास प्रमाण पत्रों के जरिये सेना में शामिल होने के करीब चार साल पुराने मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां गुरूवार को दूसरे दिन लेखपालों, तहसील कर्मचारियों,प्रधानों और दो अधिवक्ताओं से पूछताछ की।
सीबीआई के अधिकारियों ने एकल खिड़की के माध्यम से निवास बनाने वाले ठेकेदार एवं कर्मचारियों से भी मामले के संबधित दर्ज किये। प्रमाण पत्र जारी होने के दौरान चल रहे फार्मेट के बजाय पुराने फार्मेट में प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। साथ ही आवेदनों में लेखपालों की रिपोर्ट भी आवेदकों के संबंधित गांव निवासी न होने की लगाई गई है। इसके बावजूद फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी होने को लेकर एनआइसी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। सीबीआइ जिसके साक्ष्य जुटाने में लगी है।
ज्ञातव्य है कि तीन अगस्त से 16 अगस्त 2016 के बीच कानपुर कैंट में हमीरपुर समेत कुछ अन्य जिलों के युवकों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया था जिसमें सेंध लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा निवासी 34 अभ्यर्थी जिले के पतों पर फर्जी निवास प्रमाणपत्र बनवा भर्ती हो गए थे। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यह मामला सामने आया। देश की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले में सीबीआइ ने प्रारंभिक जांच में इसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता पाई।
सीबीआइ लखनऊ की एंटी करेप्शन ब्रांच ने मामले में 40 नामजद और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले की जांच को आई तीन सदस्यीय सीबीआइ टीम ने मुख्यालय के मौदहा बांध कैंप कार्यालय में डेरा जमाया है। टीम ने दूसरे दिन संबंधित गांवों में प्रधानों, लेखपालों व तत्कलीन तहसील कर्मचारियों के साथ दो अधिवक्ताओं से पूछताछ की। जिसमें राजस्व निरीक्षक जयकरन सचान, कुरारा के तत्कालीन लेखपाल प्रमोद कुमार, मोहम्मद अली समेत अन्य लोग शामिल है।
वर्ष 2012 में आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी करने को एकल खिड़की व्यवस्था संचालित की गई थी। जिसका ठेका नवीन कुमार मेजा निवासी प्रयागराज ने लिया। जिनमें पांच से छह कर्मचारी यहां काम देखते थे। जिनसे सीबीआइ ने पूछताछ की। नवीन कुमार ने बताया कि जिस समय प्रमाण पत्र जारी हुए उससे पूर्व उनका ठेका समाप्त हो गया था और यह ऑन लाइन बनने लगे थे। इसके अलावा हमीरपुर तहसील में बैठने वाले दो अधिवक्ताओं को तलब कर सीबीआइ ने पूछताछ की। फर्जी निवासी बनवाने में अधिक्ताओं द्वारा आवेदन संबंधित बाबूओं तक पहुंचाए गए थे। अधिवक्ताओं ने सीबीआइ को बताया कि उन्हें एक निवास के एवज में तीन सौ रुपये मिलते थे। जिनमें 200 रुपये संबंधित बाबू को देते थे। सीबीआइ ने उन्हें लखनऊ तलब किया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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