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कोरोना: लाकडाउन जिलों के लिये दिशा निर्देश

लखनऊ 23 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को लाकडाउन किये गये 16 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाव को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये।
मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा जारी 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पिछले दो सप्ताह के दौरान विदेश यात्रा से लौटे लोगों पर खास नजर रखी जाये और उन्हे आगे की जांच के लिये आइसोलेशन में रखा जाये।
जिला प्रशासन ग्राम प्रधान,आंगनबाड़ी और आशा बहुओं से समन्वय बना कर रखे ताकि प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जा सके।
उन्होने कहा कि लाकडाउन अवधि के दौरान लोगों को वायरस की गंभीरता के बारे में जागरूक करने के साथ बताया जाये कि उन्हे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोगों को इस दौरान घर के भीतर रहने को कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की दुकाने में सेनेटाइजर्स और साबुन का इस्तेमाल हो और साफ हाथों से राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाये।
अधिकारी एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दे। लोगों को मार्निंग वाक से बचना चाहिये। गलियों चौराहों में कूड़े के ढेर न जमने पाये और सेनीटाइजेशन अभियान को पूरे जोर शोर से क्रियान्वयनित किया जाये। लाकडाउन से अलग विशेष सेवाये देने वाले विभागों के कर्मचारियों को अपने कार्यालय में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बगैर अवरोध के अपने घर से ड्यूटी पर जा सके, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
श्री तिवारी ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लाकडाउन अवधि के दौरान जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं होने दें। दूध,सब्जी और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री हर मोहल्ले में उपलब्ध होना चाहिये। उन्होने कहा कि दवाई और अन्य जरूरी चीजों की कालाबाजारी रोकने के सभी उपाय किये जायें और यदि कोई दुकानदार कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की जाये।
उन्होने कहा कि सभी 16 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाये और जिले में कोरोना प्रभावितों और स्थिति की जानकारी मुख्यालय को समय समय पर उपलब्ध करायी जाये।
प्रदीप
वार्ता
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