राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 28 2020 2:44PM गौतमबुद्धनगर में कोरोना के मद्देनजर मकान मालिकों को निर्देशगौतमबुद्धनगर 28 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर मे कोरोना वायरस (कोविड19) के प्रकोप के मद्देनजर मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है और वह किराएदारों से एक महीने का किराया नहीं वसूलें अन्यथा उन्हें जुर्माना और सजा भुगतनी होगी। जिलाधिकारी बी एन सिंह ने शनिवार को इस संबंध मे आदेश जारी किए। कोरोना के कारण लाॅकडाउन से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने लगे थे।।आदेश मे कहा गया है कि मकान मालिक इसका पालन करें। आदेश नहीं मानने पर जुर्माना और दो साल की कैद की सजा हो सकती है। मिश्रा, यामिनीवार्ता