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न्यायालय कैदी रिहाई दो अंतिम प्रयागराज

न्यायिक सूत्रों ने बताया कि ऐसे कैदियों से इस आशय का बांड भराया जाएगा कि वे आठ सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद अदालतों में समर्पण करेंगे । उक्त न्यायिक अधिकारी अपने अपने जिलों की जेलों में जाकर अन्डर ट्रायल कैदियों से जमानत अर्जी प्राप्त कर जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था करेगे।
कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि अंतरिम जमानत देने के लिए जेल स्टाफ, जेल पैरा लीगल वालंटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पैनल की मदद ली जाएगी। प्रदेश स्तरीय अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी सप्ताह में एक बैठक कर इस संबंध में जिला अथारिटी को उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत दिशानिर्देश जारी करती रहेगी । संबंधित जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के संपर्क में रहेंगे।
यह भी कहा गया है कि स्टेट लीगल मॉनिटरिंग टीम को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा होने वालों की प्रतिदिन सूचना भेजी जाए, जो कि मामले की मानिटरिंग कर रही है । यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुदीप कुमार जायसवाल ने जारी किया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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