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उप्र में वाहन सम्बन्धी सभी अभिलेखों की वैधता 30 जून तक होगी मान्य:धीरज साहू

लखनऊ,31 मार्च (वार्ता) कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लाॅकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश में वाहन सम्बन्धी सभी अभिलेखों की वैधता, 30 जून तक मान्य होगी।
राज्य के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आज यहां बताया कि लाॅकडाउन के चलते परिवहन कार्यालयों के बन्द होने के कारण अभिलेखों के नवीनीकरण अथवा निर्गत करने की प्रक्रिया भी बाधित है। इस लिए वाहनों के फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन अथवा अन्य संबंधित अभिलेख, जिनकी वैधता एक फरवरी को समाप्त हो गयी है अथवा आगामी 30 जून तक समाप्त हो रही है, उन सभी अभिलेखों की वैधता 30 जून तक मान्य होगी।
श्री साहू ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन घोषित किया गया तथा इस लाॅकडाउन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। लाॅकडाउन में सभी परिवहन कार्यालय बन्द हैं । लाॅकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए परिवहन यानों से ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण कई वाहनों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन अथवा अन्य संबंधित अभिलेखों की वैधता नहीं बढ़ायी जा सकी है।
परिवहन आयुक्त ने इस कारण आगे भी लाॅकडाउन अवधि में इन अभिलेखों की वैधता बढ़ाया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सभी अभिलेखों की वैधता अवधि आगामी 30 जून निर्धारित की गयी है।
त्यागी
वार्ता
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