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गबन के आरोपी पोस्टल सहायक की जमानत मंजूर

प्रयागराज 4 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पोस्ट आफिस से 76 लाख रूपये के गबन के आरोपी पोस्टल सहायक की जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है।
मथुरा में कोतवाली क्षेत्र स्थित कृष्ण नगर पोस्ट आफिस में पोस्टल सहायक रहे सचिन अग्रवाल को वेतन खाते से 76 लाख आठ हजार 422 रूपये के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
इससे पहले अदालत ने विचाराधीन मुकदमे को तय करने का निर्देश दिया था। दो साल बीत जाने के बाद भी तय नही हो सका जिस पर उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने दिया है। न्यायालय ने शर्ते लगायी है जिनका पालन करना होगा। याची 2016 से जेल मे बंद है। उसका कहना था कि सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप बनता है लेकिन धोखाधड़ी का आरोप नहीं बनता जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकारी खजाने को क्षति पहुंचाने का गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने कहा है कि याची अदालत में हाजिर होगा,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। शर्तो के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द की जा सकेगी।
सं प्रदीप
वार्ता
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