राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Apr 6 2020 8:07PM किरायेदार से भवन खाली कराये तो होगी कार्रवाईदेवरिया,06 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला प्रशासन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लॉक डाउन की अवधि में भावन स्वामी को दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य श्रमिकों और अल्प आय के किरायेदारों से मकान खाली नहीं कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए के लिये लॉकडाउन की अवधि में दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य श्रमिकों/ अल्प आय के व्यक्ति जो किराये के मकान में रहते है उनके भवन किराया को लेकर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। कड़ाई से अनुपालन भवन स्वामियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। उन्होने कहा कि शासन द्वारा दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य श्रमिकों व अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास कर रहे हैं, भवन स्वामी उनसे एक माह का किराया फिलहाल न लें। भवनस्वामी किसी से मकान खाली न/न करायें। ऐसे व्यक्तियों के विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से की जाएगी तथा लॉकडाउन अवधि में विच्छेदन की कार्रवाई न किए जायें। सं दिनेश प्रदीपवार्ता