राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 14 2020 8:15PM लेबर अधिकारों को निलंबित करने की अधिसूचना को चुनौती,सरकारों को नोटिसप्रयागराज,14 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिक अधिकारों को निलंबित करने की अधिसूचना एवं संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। याचिका की सुनवाई 18 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यू पी वर्कर्स फ्रंट की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया । याचिका अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल ने पक्ष रखा । अदालत ने कहा है कि 18 मई को याचिका पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सभी पक्षों की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने फैक्ट्री कानून में श्रमिक अधिकारों को अध्यादेश से संशोधन कर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा है और श्रम विभाग ने श्रमिक अधिकारों को निलंबित करने की अधिसूचना जारी की है। इस कानून से फैक्ट्री मालिकों को12 घंटे काम लेने की अनुमति मिल गई है। अभी तक आठ घंटे तक कि ड्यूटी का प्रावधान था। अधिकतम 10 घंटे काम लेने की छूट थी। याची का कहना है कि यह श्रमिकों के जीवन के मूल अधिकारों एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इससे अधिक मुनाफे के लिए श्रमिकों का शोषण किया जायेगा और उनकी नौकरी की गारंटी नहीं होगी। कानून की वैधता को चुनौती की इस याचिका पर न्यायालय ने नोटिस जारी की है तथा सभी को अपना पक्ष 18 मई को रखने का अवसर दिया है ।सं दिनेश त्यागीवार्ता