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जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत याचिका खारिज

जौनपुर, 20 मई(वार्ता)उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार ने बुधवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका को गुण दोष के आधार पर सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में लाइन बाजार थाने की पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर धारा 364, 386, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुख न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी जे एम) विकास सिंह की अदालत में गत 11 मई को पेश किया था। अदालत ने जमानत अर्जी ख़ारिज करते हुए 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और धमकाने के आरोप में पूर्व सांसद धनञ्जय सिंह को दस मई की रात गिरफ्तार किया गया था ।
गौरतलब है कि जौनपुर नगर में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने गत दस मई रविवार को लाइन बाजार थाने में तहरीर दिया कि पूर्व सांसद धनञ्जय सिंह अपने आदमियो प्रवीण सिंह व विक्रम सिंह से जबरदस्ती मुझे अपने आवास पर बुलाकर धमकाया और जान से मारने की धमकी दी थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके दो सहयोगियों के विरुद्ध लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कई थानों की पुलिस ने 10 मई की रात करीब दो बजे धनञ्जय के आवास पर छापे मारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व सांसद व उनके दो सहयोगियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास सिंह के न्यायालय में 11 मई को पेश किया जहां पर अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया ।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रार्थना पत्र पर आज जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( प्रथम ) मनोज कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई और अदालत ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र को गुण दोष के आधार पर निरस्त ( खारिज ) कर दिया , अब श्री सिंह जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च नयायालय याचिका दाखिल करेंगें ।
सं भंडारी
वार्ता
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