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हवाई यात्रा: घर वापसी करने वाले होंगे होम क्वारंटीन

लखनऊ 24 मई (वार्ता) देश में सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों के लिये रविवार को गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार बाहरी प्रांतों से घर वापसी करने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिये होम क्वारंटीन का पालन करना अनिवार्य होगा।
सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, हवाई अड्डों के निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिये प्रोटोकॉल से सम्बंधित निर्देश जारी किये जिसके अनुसार जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हे 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाईन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
उन्होने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये जांच के बाद होम-क्वारेन्टाइन में छूट देने के लिये अधिकृत होगा। आगमन के छठवें दिन आगन्तुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम-क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम-क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो यात्री एक सप्ताह से कम के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली अथवा वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी।
श्री तिवारी ने बताया कि सभी यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक 'आरईजी डॉट यूपी कोविड डॉट इन' पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेगें। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जायेगा। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डा परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। डिस्पले जांच में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी यात्री नो-कान्टेक्ट प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं।
सभी यात्रियों को सलाह दी गयी है कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा मास्क अथवा फेस कवर पहनें। यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 पर दी जाएगी।
प्रदीप
वार्ता
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