राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 1 2020 7:30PM औरैया में ब्लाक प्रमुख तथा उसके भाई पर लगा गैंगस्टर एक्टऔरैया, 01 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया के बेला क्षेत्र में पुलिस ने पास्को एक्ट में जेल भेजे गये बिधूना के ब्लाक प्रमुख तथा उसके भाई के विरुद्ध गेंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिधूना के ब्लाक प्रमुख कौशलेन्द्र राजपूत तथा उसका भाई रोहिताश्व नाबालिग लड़की को भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पास्को एक्ट में जेल भेजे गये है। उन्होंने बताया कि नौसारा गांव निवासी बिधूना के ब्लाक प्रमुख तथा उसके भाई के विरूद्ध गिरोह बंद अपराध करने आर्थिक लाभ के लिए रंगदारी वसूलने, मारपीट तथा महिला उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध में अभ्यस्त होने के कारण एवं जनता में भय व्याप्त करने के चलते दोनों भाइयों के गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि ब्लाक प्रमुख कौशलेन्द्र राजपूत व उसके भाई रोहिताश्व राजपूत अन्य के विरुद्ध 25 दिसंबर 2018 को रंगदारी, 21 नवंबर 2019 को नाबालिग लड़की को भगाने, दुष्कर्म करने व परिजनों के साथ मारपीट व लूट एवं चार दिसंबर 2019 को अपने गांव नौसारा में मारपीट करने आदि के मुकदमा दर्ज हैं। नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में ब्लाक प्रमुख कौशलेन्द्र राजपूत को लगभग दो माह पूर्व गिरफ्तार कर पास्को एक्ट के तहत जेल भेजा गया था।सं भंडारीवार्ता