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जिला सहकारी बैंको में एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसम्बर तक

लखनऊ 11 जून,(वार्ता) उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि 16 नवीन लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों में एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, सीतापुर, जौनपुर, गाजीपुर एवं वाराणसी में बकाया फसली ऋणों एवं अन्य ऋणों की वसूली के लिये एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है जो साल के अंत तक जारी रहेगी।
श्री वर्मा ने बताया कि इस योजना में दी जाने वाली छूट 1997 से पूर्व के फसली ऋणों में किसानो द्वारा लिए गये वास्तविक मूलधन में से बचे अवशेष मूूलधन को जमा कराकर ओटीएस योजना का लाभ दिया जायेगा। 1997 से 31 मार्च, 2012 के मध्य वितरित फसली ऋण में कृषकों को दिये गये मूलधन तथा मूलधन के बराबर ब्याज की वसूली करके ओटीएस योजना का लाभ दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वित्तीय फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक बकाया है, में बकायेदार के ऊपर आयत ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान कर ओटीएस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि बकायेदार सदस्य एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत देय धनराशि की अदायगी एक साथ करने में असमर्थ हैं तो उससे 25 प्रतिशत के आधार पर वसूली करायी जायेगी।
श्री वर्मा ने बताया कि इस योजना से आच्छादित बकाये पर संग्रह शुल्क, दण्ड शुल्क अथवा प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत विविधीकरण ऋणों के ऐसे ऋण सम्मिलित होगें, जिन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है।
प्रदीप
वार्ता
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