राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 17 2020 9:37PM जिला पंचायत के निर्माण कार्य के टेण्डर के खिलाफ याचिका खारिजप्रयागराज,17 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सोनभद्र के जारी टेण्डर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल पंचायत सदस्य की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि याची पंचायत सदस्य है। जब टेंडर प्रस्ताव रखा गया था तो उसे अपनी आपत्ति पंचायत भवन में रखनी थी। यदि प्रस्ताव पास हो चुका है तो सदस्य को उसे अदालत में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। प्रस्ताव सभी सदस्यों पर प्रभावी होगा। अदालत ने याचिका भ्रमित होकर दाखिल करने के कारण खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। जिला पंचायत की तरफ से उसके अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि टेण्डर जिस दर पर दिया गया है उससे पंचायत को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे कम खर्च में निर्माण कार्य का टेण्डर दिया जा सकता है। टेण्डर जिला पंचायत के प्रस्ताव से दिया गया है।सं दिनेश त्यागीवार्ता