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ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच को बनी है नियमावली: उच्च न्यायालय

प्रयागराज 19 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच करने और कार्यवाही करने की नियमावली के तहत ही शिकायत की जा सकती है। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल नही की जा सकती ।
न्यायालय ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच करने की मांग में दाखिल याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याची नियमानुसार अपनी शिकायत कर सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बस्ती जिले के प्रेम प्रकाश वर्मा की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच करने के लिए उ प्र पंचायत राज ( प्रधान, उप प्रधान व सदस्य हटाने की)जांच नियमावली 1997 में पूरी कार्यवाही प्रक्रिया दी गयी है। याची विहित प्रक्रिया के तहत शिकायत कर सकता है।
सं प्रदीप
वार्ता
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