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क्रिकेट के दौरान मारपीट करने वाले की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 22 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेट मैच के दौरान छह लोगों को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी बब्लू राजपूत उर्फ महेन्द्र सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कोविड 19 के प्रकोप एवं दाताराम केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है।
जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता का कहना था कि मारपीट में पांच छह लोग शामिल थे। शेष अज्ञात थे । केवल याची को पकड लिया गया। वह 19 फरवरी से जेल मे है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। मारपीट की घटना में किसी की हड्डी टूटी नही है। 30 मार्च से उसे अंतरिम जमानत मिली है। अवधि बीतने वाली है, इसलिए जमानत पर रिहा किया जाय। न्यायालय ने शर्तो के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द करने की चेतावनी दी है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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इटावा में भाजपा सांसद के खिलाफ उतरी पत्नी मृदुला कठेरिया

इटावा में भाजपा सांसद के खिलाफ उतरी पत्नी मृदुला कठेरिया

24 Apr 2024 | 8:09 PM

इटावा, 24 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के इटावा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी एवं सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के मुकाबले उनकी पत्नी श्रीमती मृदुला कठेरिया ने बुधवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।इटावा, 24 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के इटावा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी एवं सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के मुकाबले उनकी पत्नी श्रीमती मृदुला कठेरिया ने बुधवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

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