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बार कौंसिल कोरोना पॉजिटिव वकील को देगी 25 हजार रूपये की सहायता

प्रयागराज,27 जुलाई (वार्ता) यूपी बार कौंसिल ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में अदालतों के बंद होने के कारण आर्थिक संकट झेल रहे किसी वकील के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसके उपचार के लिए 25 हजार रुपये और मौत होने पर उसके आश्रित को पांच लाख रूपये आर्थिक सहायता देगी।
बार कौंसिल अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय ने बताया कि रविवार को बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश किसी भी वकील के कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में उपचार के लिए 25 हजार रूपयेे की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि कोरोना के कारण किसी अधिवक्ता की मौत होने पर उसके आश्रित को पांच लाख रूपया दी जायेगी।
उन्होने कहा कि उनके विशेष आग्रह पर अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी ने समिति के सदस्य अजय यादव एवं अखिलेश कुमार अवस्थी से परामर्श कर रविवार को निर्णय लिया गया। प्रदेश के किसी अधिवक्ता की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसे त्वरित सहायता के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए पीड़ित अधिवक्ता को समिति के समक्ष आवेदन प्रेषित करना होगा।
श्री पांडेय ने बताया कि बोर कौंसिल के पास कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है। हमें अपने सीमित संसाधनों से उसकी पूर्ति करनी है। उन्होने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है फिर मरहम लगाने का प्रयास किया गया है। ईश्वर से यही पार्थना रहेगी कि कोरोना से किसी परिवार में कोई कष्टकारी खबर सुनने को नहीं मिले। जिस परिवार में कोरोना से दु:खद घटना होती है, वह बिल्कुल टूट जाता है।
दिनेश भंडारी
वार्ता
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