राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 23 2020 9:21PM बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को उम्र कैदबागपत,23 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के मामले में एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बडौत क्षेत्र में 2015-16 में बाजिदपुर निवासी मनीष तोमर के खिलाफ बड़ौत थाने में धारा 302 भादवि एवं 3/25/27 आम्र्स एक्ट का अभियोग दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत ने पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मनीष तोमर को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।सं त्यागीवार्ता