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उच्च न्यायालय ने डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान से वसूली पर लगाई रोक

प्रयागराज,07 अक्तूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत खामा विकास खंड कन्नौज की ग्राम प्रधान पिंकी सिंह से चार लाख तीन हजार रुपये से अधिक की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।
वसूली का आदेश जिलाधिकारी कन्नौज ने दिया था। जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने इस मामले में प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ मात्र प्रारं‌भिक जांच के आधार पर वसूली का आदेश जारी कर दिया गया। उसके सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जबकि पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) (छ)और सपठित धारा 27 के तहत याची से प्रक्रिया का पालन किए बिना वसूली नहीं की जा सकती है।
अदालत ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है तथा जिलाधिकारी के आदेश 15 सितंबर 2020 के तहत वसूली पर रोक लगा दी है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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