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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फीस बढ़ाने के विरोध वाली याचिका खारिज की

प्रयागराज 07 अक्तूबर (वार्ता)इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हापुड़ के रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के छात्रों की सरकार द्वारा फीस बढाने के खिलाफ दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी और कहा कि फीस वसूली आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करे।
उच्च न्यायालय ने छात्रों को दस दिन मे अपील दाखिल करने का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने डाक्टर किंगशुक कार व 18 अन्य की याचिका पर दिया।
याचियों का कहना था कि वे एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्र है। नीट में सफल घोषित होने के बाद उन्हे काउन्सिलिंग में कालेज आवंटित किया गया। फीस जमा कर पीजी कोर्स में प्रवेश लिया है। 31अगस्त 20 के आदेश से 7 मेडिकल कालेजों की फीस बढा दी गयी है। उनसे 6 लाख 29 हजार 624 रूपये अतिरिक्त शिक्षण शुल्क की मांग की जा रही है। बिना पक्ष सुने मनमाने तरीके से फीस बढायी गयी है।
राज्य सरकार का कहना था कि याची के पास ऐसे आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प है। याचिका पोषणीय नही है।
सं विनोद
वार्ता
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