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जौनपुर में मल्हनी सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन नौ अक्टूबर से

जौनपुर, 08 अक्टूबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मल्हनी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिये नामांकन नौ अक्टूबर से शुरू हो जायेगा।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने गुरूवार को यहां कहा कि मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के लिए नौ अक्टूबर से नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय कक्ष में होगा जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सीट पर तीन नवम्बर को मतदान होगा। जिला प्रशासन स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कृत संकल्प है ।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मल्हनी विधान सभा उप निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नौ अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 16 अक्टूबर तक चलेगी , 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 19 अक्टूबर को नाम वापसी, तीन नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी।
श्री सिंह ने बताया कि मल्हनी विधानसभा निर्वाचन के लिये कुल 554 मतदेयस्थल, 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 362365 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिसमें एक लाख 88 हजार 993 पुरुष, एक लाख 73 हजार 354 महिला तथा 18 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में विधानसभा में कुल तीन फ्लाइंग स्क्वायड टीम, तीन स्टैटिक टीम, एक लेखा टीम, एक वीडियो अवलोकन टीम, एक वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिये कुल छह जोनल मजिस्ट्रेट तथा 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत पम्लेट, पोस्टर बैनर , होर्डिंग कटआउट हटा दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त अन्य विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक/डाकघर, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ,फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख मान्य होंगे।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय के लिये बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिये अधिकतम 28 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। सामान्य अभ्यर्थी रुपए 10000 एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रुपए 5000 नामांकन के साथ शुल्क के रूप में चालान द्वारा जमा किया जाएगा।
श्री सिंह ने कहा कि ऐसे राजनैनिक दल द्वारा नामित अभ्यथियों के आपराधिक मामलों का प्रकाशन 03 बार समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशन फार्मेट सी-2 पर प्रथम नामाकंन वापसी की तिथि के 04 दिन के अन्दर, (द्वितीय) अभ्यर्थितायें वापस लेने की तिथि से 05 और 08वें दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है तथा प्रारुप-सी-5 पर सूचना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो 1000 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे। मतदान प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संपन्न होगा।
सं भंडारी
वार्ता
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